बदलते परिवेश में अपराध करने का बदला तरीका, नए कानून में उसकी सजा -डॉ गौरव ग्रोवर(एसएसपी)



*अंग्रेजों के समय के कानून को बदलकर स्वदेशी कानून बना न्याय संहिता-एस पी सिटी*


*"अपराध पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और नये कानून" पर मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति ने आयोजित किया संगोष्ठी*


*नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज करने पर कैट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा को किया गया सम्मानित*


गोरखपुर । एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने कहा कि आईपीसी सीआरपीसी कानून जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था उसे बदलकर स्वदेशी कानून बना दिया गया है समय के साथ परिस्थितियों बदली अपराध अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता गया इसकी जांच करने के लिए और माननीय न्यायालय में सुबूत इकट्ठा करने का तरीका और चार्जशीट प्रस्तुत करने और इसका ट्रायल समय से करने और जो औपचारिकताएं होती है। वह अभी समय के साथ बदल रहा है नये कानून में जो भी बदलाव किए गए हैं उसे भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि भविष्य में कैसी परिस्थितियों होगी कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए कौन से हमारे पास सबूत होने चाहिए और जांच की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वादी और प्रतिवादी दोनों के साथ न्याय हो किसी के साथ अन्याय ना हो उक्त बातें मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति द्वारा गोरखपुर के एक स्थानीय होटल में आयोजित अपराध पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और नए कानून पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान उन्होंने कही। 

एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने कहा कि पुलिस और पत्रकार दोनों एक सिक्के के पहलू हैं जितना समय पुलिस किसी घटना पर देती है उतना समय पत्रकार भी उन बारीकियां को समझते हैं और अपने लेखनीय के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एसपीओ बीडी मिश्रा ने कहा कि नये कानून में सेक्शन 73 प्रेस के लिए जोड़ा गया है कानून में जितनी नयी व्यवस्थाएं दिया गया है चाहे पत्रकारिता से संबंधित 73 हो या किसी वयस्क महिला के साथ प्रपंच सेक्सुअल रिलेशन हो या भारत की संप्रभुता संपन्नता एकता अखंडता हो या संगठित अपराध हो वह अचानक नहीं जुड़ा यह सारे मामले विगत 10 वर्षों से किसी न किसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि इस पर कानून बनाया जाए इस परिपेक्ष में सेक्शन 73 कानून बना है। मुख्य वक्त बीडी मिश्रा ने नए कानून के बारे में विस्तार से सभी को अवगत कराया।

विशिष्ट अतिथि एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता जे पी सिंह ने नये कानून के बारे में सभी पत्रकारों को विस्तार से बताया। नये कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज करने पर कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा को सम्मानित किया गया। सम्मान के क्रम में वरिष्ठ पत्रकार टीपी शाही विवेकानंद तिवारी अधिवक्ता रूपल तिवारी वरिष्ठ पत्रकार सफी आज़मी ,मानव सेवा संस्थान के राजेश मणि को सम्मानित किया गया । कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉ मुमताज खान ने किया । अंत में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

*गोरखपुर में डोमिनगढ़ सल्तनत थी जिसे राजा चंद्र सेन ने नेस्तोनाबूद किया*

*गोरखपुर में शहीदों और वलियों के मजार बेशुमार*

जकात व फित्रा अलर्ट जरुर जानें : साढे़ सात तोला सोना पर ₹ 6418, साढ़े बावन तोला चांदी पर ₹ 616 जकात, सदका-ए-फित्र ₹ 40