अल्पसंख्यक शादी अनुदान योजना शुरू, गरीब बेटियों की शादी में मिलेगा बीस हजार रूपया
--योगी सरकार ने पूर्व अखिलेश सरकार की योजना पर लगायी सहमति की मोहर
-अभी जिले में बजट नहीं अाया है
गोरखपुर। अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) के निर्धन/गरीब अभिभावकों को बेटियों की शादी के लिए अनुदान फिर से मिलेगा। अनुपूरक बजट में पैसा मिलने से यह योजना फिर से जीवित हो गई है। पूर्व अखिलेश सरकार की अल्पसंख्यक शादी अनुदान योजना पर वर्तमान योगी सरकार के सहमति की मोहर लगा चुकी है। इस बाबत विगत 25 जनवरी को प्रमुख सचिव उप्र शासन मोनिका गर्ग ने आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2016 में जारी शासनादेश के मुताबिक ही योजना चलेगी। यानी अब अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 20, 000 रूपया मिलेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी प्रमुख सचिव का पत्र आ गया है। पेडिंग पड़े आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि योजना के लिए अभी जिले में बजट नहीं अाया है। वर्ष 2016-17 में जिले के 304 आवेदकों को लाभान्वित किया गया था। जिले में 150 से अधिक आवेदन अधर में पड़े थे उनके आवेदकों में खुशी है। शासन ने 01 अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2017 के बीच राज्य स्तरीय स्थिति के अनुसार आए ऑन लाइन आवेदन पत्रों पर भी विचार करने का फैसला लिया है। यह योजना वर्ष 2007 से चल रही है। वर्ष 2016 के शासनादेश में संशोधन कर आय सीमा व अनुदान राशि में वृद्धि की गयी थी। पिछले साल से योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस योजना के तहत आवेदक को आवेदन केवल शादी के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात करना अनिवार्य होगा। एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिलेगा। विधवा व विकलांग बेटी को योजना में वरीयता मिलेगी। बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए एवं जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना भी जरूरी है। योजना में ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। आवेदक व बेटी का आधार कार्ड भी जरूरी है। अनुदान सीधे खाते में ट्रांसफर होगा।
-आवेदक की आय सीमा वार्षिक
शहरी क्षेत्र - 56,460 रूपया
ग्रामीण क्षेत्र - 46, 080 रूपया
-अनुदान राशि
20,000 रुपया
-यह कागज लगाना होगा
योजना में आवेदक तथा आवेदक की बेटी का आधार कार्ड होना भी जरूर है साथ ही आय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाते की पास बुक, बेटी का आयु प्रमाण पत्र, अगर आवदेक की बेटी विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर बेटी विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात लगेंगे
-ऐसे करे आवेदन
इच्छुक आवेदक को विवाह अनुदान की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जरूरी कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तमाम कागजात की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित कर पीडीएफ फाइल (40 केबी साइज) के रूप में ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। फोटो व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जीपीजी फाइल (20 केबी साइज) के रूप में आवेदन में अपलोड करनी होगी। प्रक्रिया मुकम्मल हो जाने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट लेकर तमाम जरूरी कागजात की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित कर हार्डकॉपी के रूप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करना होगा। अावेदन सबंधी अधिक जानकारी minoritywelfare.up.nic.in व विवाह अनुदान की वेबसाइट sspy-up.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैे।
-योजना के लिए 74 करोड़
सरकार ने अनुपूरक अनुदान मांगों में इस योजना के लिए 74 करोड़ रुपये (संपूर्ण उप्र के लिए) दिए हैं। ऐसे में यह योजना फिर शुरू हो गई है। धन आने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग अब इस योजना का जिलेवार लक्ष्य तय करने जा रहा है।
-अभी जिले में बजट नहीं अाया है
गोरखपुर। अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) के निर्धन/गरीब अभिभावकों को बेटियों की शादी के लिए अनुदान फिर से मिलेगा। अनुपूरक बजट में पैसा मिलने से यह योजना फिर से जीवित हो गई है। पूर्व अखिलेश सरकार की अल्पसंख्यक शादी अनुदान योजना पर वर्तमान योगी सरकार के सहमति की मोहर लगा चुकी है। इस बाबत विगत 25 जनवरी को प्रमुख सचिव उप्र शासन मोनिका गर्ग ने आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2016 में जारी शासनादेश के मुताबिक ही योजना चलेगी। यानी अब अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 20, 000 रूपया मिलेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी प्रमुख सचिव का पत्र आ गया है। पेडिंग पड़े आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि योजना के लिए अभी जिले में बजट नहीं अाया है। वर्ष 2016-17 में जिले के 304 आवेदकों को लाभान्वित किया गया था। जिले में 150 से अधिक आवेदन अधर में पड़े थे उनके आवेदकों में खुशी है। शासन ने 01 अप्रैल 2017 से 20 जुलाई 2017 के बीच राज्य स्तरीय स्थिति के अनुसार आए ऑन लाइन आवेदन पत्रों पर भी विचार करने का फैसला लिया है। यह योजना वर्ष 2007 से चल रही है। वर्ष 2016 के शासनादेश में संशोधन कर आय सीमा व अनुदान राशि में वृद्धि की गयी थी। पिछले साल से योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस योजना के तहत आवेदक को आवेदन केवल शादी के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात करना अनिवार्य होगा। एक परिवार से अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिलेगा। विधवा व विकलांग बेटी को योजना में वरीयता मिलेगी। बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए एवं जिस लड़के से शादी हो रही है उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना भी जरूरी है। योजना में ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। आवेदक व बेटी का आधार कार्ड भी जरूरी है। अनुदान सीधे खाते में ट्रांसफर होगा।
-आवेदक की आय सीमा वार्षिक
शहरी क्षेत्र - 56,460 रूपया
ग्रामीण क्षेत्र - 46, 080 रूपया
-अनुदान राशि
20,000 रुपया
-यह कागज लगाना होगा
योजना में आवेदक तथा आवेदक की बेटी का आधार कार्ड होना भी जरूर है साथ ही आय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाते की पास बुक, बेटी का आयु प्रमाण पत्र, अगर आवदेक की बेटी विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर बेटी विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात लगेंगे
-ऐसे करे आवेदन
इच्छुक आवेदक को विवाह अनुदान की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जरूरी कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तमाम कागजात की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित कर पीडीएफ फाइल (40 केबी साइज) के रूप में ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। फोटो व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जीपीजी फाइल (20 केबी साइज) के रूप में आवेदन में अपलोड करनी होगी। प्रक्रिया मुकम्मल हो जाने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट लेकर तमाम जरूरी कागजात की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित कर हार्डकॉपी के रूप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करना होगा। अावेदन सबंधी अधिक जानकारी minoritywelfare.up.nic.in व विवाह अनुदान की वेबसाइट sspy-up.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैे।
-योजना के लिए 74 करोड़
सरकार ने अनुपूरक अनुदान मांगों में इस योजना के लिए 74 करोड़ रुपये (संपूर्ण उप्र के लिए) दिए हैं। ऐसे में यह योजना फिर शुरू हो गई है। धन आने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग अब इस योजना का जिलेवार लक्ष्य तय करने जा रहा है।
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